Category: Government Documentation & Civic Administration Services
अधिवास और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र (Domicile and Nationality Certificate): अधिवास (डोमीसाइल) और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र राज्य सरकार के राजस्व विभाग (Revenue Department) द्वारा जारी किया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति संबंधित राज्य का मूल निवासी है और भारतीय नागरिक है। स्कूल-कॉलेज में एडमिशन (विशेष रूप से इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में), राज्य सरकार की नौकरियों में स्थानीय आरक्षण का लाभ उठाने, और विभिन्न सरकारी योजनाओं व छात्रवृत्ति (Scholarship) के लिए यह सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
हमारे 'राज-रतन ई-सुविधा केंद्र' में इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:
नया अधिवास और राष्ट्रीयता आवेदन (New Domicile & Nationality Certificate): पात्रता के अनुसार नए डिजिटल डोमीसाइल और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना।
दस्तावेज जांच और मार्गदर्शन (Document Verification): निवास के वर्षों के प्रमाण और आवश्यक सहायक दस्तावेजों की सटीक जांच करना।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):
आवेदक का आधार कार्ड और पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
निवास का मुख्य प्रमाण (पिछले 10 से 15 वर्षों का रिकॉर्ड):
माता-पिता या आवेदक का बिजली बिल / राशन कार्ड (Ration Card) / टैक्स रसीद / रेंट एग्रीमेंट।
जन्म का प्रमाण:
आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (Leaving Certificate - LC / Transfer Certificate - TC)।
पिता का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (Leaving Certificate - LC) या पिता का डोमीसाइल सर्टिफिकेट।
आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर।
स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form) और कोर्ट फीस स्टैंप (Court Fee Stamp)।